विवाह के लिए पति पत्नी, दोनों की पारस्परिक सम्मति आवश्यक है।
2.
(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिस के पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इन्कार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे